नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट  ने डांस बार की वैधता के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है.कोर्ट ने नियमों में बदलाव के साथ डांस बार को मंजूरी दे दी है. कोर्ट  ने कहा है कि डांस बार में पैसे और सिक्के न उछाला जाए.   हालांकि, कोर्ट ने

कहा कि डांस बार  में किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए.कोर्ट ने कहा कि पुरानी फिल्मों में चुंबन और प्यार भरे दृश्यों के लिए दो फूलों का मिलना और दो पक्षियों का चहचहाना दिखाया जाता था. सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2016 में लागू किया गया कानून सही है.कोर्ट ने डांस बार को लेकर पहले से तय की गई सजा के प्रावधान को भी सही बताया है. . कोर्ट ने डांस बार  में शराब परोसने को भी सही बताया है. साथ ही कोर्ट ने स्कूल और धार्मिक संस्थाओं से एक किलोमीटर के दायरे मे रखने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है.


कोर्ट ने कहा कि मुंबई में एक किलोमीटर का फासला बहुत ज्यादा है. सरकार इसे लेकर फिर से विचार करे. बता दें कि इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है और यह गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है.कोर्ट ने कहा था कि जीविका कमाने का अधिकार सभी को पर राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी के अधिकारों और हितों का भी खयाल रखा जाए. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुंबई में ऐसा लग रहा है कि मोरल पुलिसिंग हो रही है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार  के कड़े नियमों की वजह से मुंबई में एक भी डांस बार का परिचालन नहीं हो पा रहा है.

 

 

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